अखाड़ा परिषद का पत्र कहीं न्यायालय की अवमानना तो नहीं

हरिद्वार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (निरंजनी गुट) की ओर से पत्र जारी कर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण के विवाद को हवा देने का कार्य किया है। सोशल मीडिया पर जारी कथित पत्र जहां समर्थन बढ़ाने का कार्य कर रहा है वहीं पत्र द्वारा न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है।


श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के दुर्गादास गुट द्वारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (निरंजनी गुट) को दिए पत्र में श्रीमहंत रघुमुनि, मुकामी महंत अग्रदास व मुकामी महंत दामोदर द्वारा को अखाड़े की परम्पराओं व मर्यादाओं के खिलाफ कार्य करने पर अखाड़े से वहिष्कृत करने की बात कही गई है। उसी पत्र का हवाला देते हुए अखाड़ा परिषद ने भी उक्त तीनों महंतों को अखाड़ा परिषद से वहिष्कृत करने की बात कहते हुए पत्र जारी किया है। पत्र 4 अक्टूबर को जारी किया गया है।


इस संबंध में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के श्रीमहंत रघुमंनि महाराज का कहना है कि अखाड़ा परिषद से वहिष्कृत किए जाने की बात ही हास्यास्प्रद है। कहा कि जिस परिषद का हम हिस्सा ही नहीं हैं, उससे वहिष्कृत किया जाना समझ से परे है। उनका कहना था कि हमारा समर्थन ( निर्वाणी गुट) को था, है और रहेगा। कहाकि अखाड़े से वहिष्कृत किए जाने के संबंध में माननीय न्यायलय द्वारा स्टे दिया गया है। साथ ही उनके अधिकारों को यथावत बने रहने की आदेश में बात कही गई है। ऐसे में उनको वहिष्कृत करने और अखाड़े की परम्पराओं के विरूद्ध कार्य करने जैसे गंभीर आरोप लगाना न्यायालय की अवमानना है। जरूरत पड़ने पर वह पुनः न्यायालय की शरण ले सकते हैं।


वहीं बड़ा सवाल यह कि अखाड़ा परिषद की नियमावली के मुताबिक अखाड़े में पदेन पदाधिकारी ही अखाड़ा परिषद का पदाधिकारी हो सकता है। जबकि अखाड़ा परिषद (निरंजनी गुट) में महामंत्री अखाड़े में किसी भी पद पर नहीं हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद की नियमावली के मुताबिक महामंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही पद के योग्य नहीं है। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को किसी अन्य को वहिष्कृत करने संबंधी पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। नियमानुसार नियम व कानून की दुहाई देने वाले संतों व अखाड़ा परिषद को स्वंय अयोग्य महामंत्री के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

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